हाथरसः जन सामना संवाददाता। प्रेस काउंसिल आॅफ इंडिया (भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली) द्वारा उत्तर प्रदेश शासन के वरिष्ठ अफसरों एवं जनपद हाथरस के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सी0ओ0 सिटी तथा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक को जारी किए गए नोटिसों के बाद अब कोतवाल जसपाल सिंह पवार को अपनी लापरवाही के बचाव को देखते हुए ठगी करने वाले काॅल सेन्टर संचालक के खिलाफ एक पत्रकार को जान से मारने की धमकी देने तथा गाली गलौज बकने की रिपोर्ट दर्ज की है।उल्लेखनीय है कि पत्रकार को विगत सितम्बर माह 2017 में एक काॅल सेन्टर संचालक द्वारा उनके फोन पर गाली-गलौज बकते हुए जान से मारने की धमकी दिए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली (प्रेस कांउसिल आॅफ इंडिया) ने हाथरस के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सी0ओ0 सिटी हाथरस एवं कोतवाली प्रभारी निरीक्षक जसपाल सिंह पवार सहित उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव एवं उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक व सचिव गृह (पुलिस) विभाग, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ एवं धमकी देने वाले काॅल सेंटर संचालक को लिखित वक्तव्य के लिए दो सप्ताह का समय देते हुए विगत दिनांक 30-10-2017 को नोटिस जारी किया था।भारतीय प्रेस परिषद द्वारा जारी नोटिस होने के उपरान्त अब कोतवाली सदर में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 एवं 506 के तहत श्री राधे काॅल सेन्टर संचालक मोहित वर्मा के खिलाफ रिपोट दर्ज की गई है।पत्रकार अनिल कश्यप द्वारा विगत दिनांक 11-09-2017 के शिकायती प्रार्थना पत्र पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक जसपाल सिंह पवार द्वारा अब भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 एवं 506 के तहत दिनांक 04-01-2018 को रिपोर्ट दर्ज हो जाने बाद पत्रकार श्री कश्यप सक्षम न्यायालय में 155 (2) के अन्र्तगत प्रार्थना पत्र दाखिल करके काॅल सेन्टर संचालक मोहित वर्मा के विरूध्द आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अपील भी करेंगे।